लखनऊ:  लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है।  योगी सरकार ने किसानों को हर महीने 1045 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने किसानों के निजी नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, किसानों को बिजली इस्तेमाल करते समय अलर्ट रहना होगा क्योंकि तय यूनिट से ज्यादा खपत पर अतिरिक्त बिजली का भुगतान करना पड़ेगा।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को 31 मार्च 2023 तक का बिजली बिल बकाया चुकाना होगा, तभी 1 अप्रैल से  मुफ्त बिजली का लाभ मिल सकेगा। सरकारी आदेश के मुताबिक, बुंदेलखंड के किसानों को प्रतिमाह 1300 और अन्य किसानों को प्रतिमाह 1045 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। योजना का लाभ लेने वाले किसानों को कनेक्शन पर मीटर लगाना अनिवार्य होगा।

31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाये का भुगतान करने के लिए प्रबंधन ने अधिभार (ब्याज) माफी की योजना भी दी गई है। बकायेदार किसानों को 30 जून 2024 तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में बकाये बिल का 30 फीसदी मूलधन एकमुश्त जमा करना होगा। इसके बाद एकमुश्त पूरी राशि जमा करने पर 100 फीसदी, तीन किश्तों में जमा करने पर 90 फीसदी और छह किस्तों में जमा करने पर ब्याज में 80 फीसदी छूट मिलेगी।

बुंदेलखंड के किसानों के लिए 10 हॉर्स पावर तक की सीमा की जगह 12.5 हॉर्स पावर तक की सीमा तय की गई है। इस क्षेत्र के किसानों को प्रति माह 1300 यूनिट बिजली की छूट मिलेगी।

यदि किसान का कनेक्शन 10 हॉर्स पावर का है तो उसे 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह के उपभोग पर ही 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। 10 हॉर्स पावर कनेक्शन को किलोवाट में बदलने पर वह 7.46 किलोवाट होगा। जिससे 10 हॉर्स पावर के विद्युत कनेक्शन पर 1045 यूनिट बिजली की छूट मिलेगी। इसी प्रकार फिक्स चार्ज पर 10 किलोवाट तक 100 प्रतिशत छूट होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को 12.5 हॉर्स पावर तक का कनेक्शन 9.32 किलोवाट का होगा। इन किसानों को 1300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।

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