नई दिल्ली/कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित नेता शाहजहां शेख की 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें बैंक जमा, एक फ्लैट और संदेशखाली और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि शामिल है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। शेख के समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने पांच जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखालि गई ईडी टीम पर हमला किया था।
इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने शेख को पार्टी से निलंबित कर दिया था।
इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया। 5 जनवरी को संदेशखली में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले के सिलसिले में शाहजहां को हिरासत में लेने के लिए सीबीआई की एक टीम पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका का हवाला देकर कस्टडी देने से इनकार कर दिया।